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सामान्य

‘‘एनपीएस - स्वावलंबन प्रारूप’’ को बेहद कम प्रशासनिक और लेन-देन के खर्च के लिये तैयार किया गया है, ताकि छोटे निवेश संभव हो सकें।

स्वावलंब योजना भारत सरकार द्वारा घोषित एक योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 में खोले गये प्रत्येक एनपीएस-स्वावलंबन खाते में निम्नलिखित रूप से पाँच वर्षों तक रु. 1000 जमा करेगी

  • 2010-2011 में खोले गये खाते को 2014-2015 तक लाभ मिलेगा
  • 2011-2012 में खोले गये खाते को 2015-2016 तक लाभ मिलेगा
  • 2012-2013 में खोले गये खाते को 2016-2017 तक लाभ मिलेगा
  • 2013-2014 से लेकर 2016-2017 के बीच खोले गये एनपीएस-स्वावलंबन खातों को 2016-2017 तक स्वावलंबन लाभ मिलेगा।

एनपीएस - स्वावलंबन की विशेषताएं:

  • स्वैच्छिक - भारत के 18-60 वर्ष के योग्य नागरिकों के लिये उपलब्ध। अभिदाता प्रतिवर्ष अपने निवेश की राशि चुनने के लिये स्वतंत्र है।
  • आसान: असंगठित क्षेत्र के योग्य उम्मीदवार अपने ऐग्रिगेटर के माध्यम से खाता खोलकर व्यक्तिगत अभिदाता (एनपीएस-स्वावलंबन) खाता प्राप्त कर सकते हैं।
  • सुरक्षित - निवेश के पारदर्शी नियमों के साथ पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित, एनपीएस ट्रस्ट द्वारा फंड मैनेजर्स की नियमित देख-रेख और प्रदर्शन की समीक्षा।
  • किफ़ायती - बेहद कम कीमत की संरचना, जिसमें प्रति वर्ष या प्रति अंशदान किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है।

एनपीएस - स्वावलंबन सेवानिवृत्ति की आयु होने पर मासिक आमदनी सुनिश्चित करने वाला एक पेंशन प्रॉडक्ट है.

एनपीएस - स्वावलंबन जमा राशि के एक हिस्से का निवेश इक्विटी (स्टॉक) मार्केट में करता है, जिसके कारण इसमें बैंकों और अन्य आर्थिक संस्थानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है I कुल जमा राशि के एक हिस्से का निवेश इक्विटी बाज़ारों में किया जाता है, ताकि जमा राशि तेज़ी से बढ़ सकेI हालांकि, इक्विटी पर आधारित अन्य निवेश योजनाओं में जहाँ पैसे खोने का जोखिम अधिक है के मुकाबले एनपीएस - स्वावलंबन में काफी कम है, क्योंकि 55% तक राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और 40% तक राशि का निवेश कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया जाता है.

स्वालंबन योजना असंगठित क्षेत्र के लिये भारत सरकार द्वारा चलायी गयी एक पहल है I यह असंगठित क्षेत्र को सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान करने के लिये उपलब्ध एक पेंशन योजना है और इस योजना के अंतर्गत, प्रतिवर्ष रु. 1000/- से रु. 12000/- तक की राशि जमा किये जाने पर भारत सरकार प्रत्येक एनपीएस - स्वावलंबन खाते में रु.1000 का अंशदान करेगी.

एनपीएस - स्वावलंबन में जमा की गयी राशि अभिदाता के परिवार के भविष्य के लिये किया गया एक निवेश हैI अभिदाता को उसकी वर्तमान आमदनी में से जमा की गयी राशि के आधार पर पेंशन प्राप्त होता है I चूंकि पेंशन अभिदाता के काम न करने की अवस्था में मिलता है, इसलिये निवेश की ज़्यादा लंबी अवधि से ज़्यादा अंशदान जमा की जा सकती है, और वृद्धावस्था में ज़्यादा पेंशन प्राप्त किया जा सकता है I एनपीएस - स्वावलंबन में निवेश की लंबी अवधि, लंबे समय के कारण अधिक लाभ सुनिश्चित करता हैंI