Implementation of the Multiple NAVs framework w.e.f. April 1, 2026, Click Here.              NPSCRA – Informational website of CRA has migrated from https://www.npscra.proteantech.in/ to https://www.npscra.proteantech.in              As per Regulatory directions, schemes of MAX Life Pension Fund Management Limited will be discontinued w.e.f. 18-04-2025              Toll Free Number - 1800 889 1030 of Atal Pension Yojana (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080)              Go Paperless: Opt for an Email Annual Transaction Statement              Protean CRA Migration: https://enps.nps-proteantech.in              Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers
आहरण

सामान्यतः एनपीएस-स्वावलंबन खाते से निकासी 60 वर्ष की उम्र में होती है । लेकिन कुछ स्थितियों में इससे पहले भी आहरण की अनुमति होती है. आहरण प्रक्रिया के विवरण इस प्रकार हैं:

  • 60 वर्षों पर निकासी
    अभिदाता को वार्षिकी खरीदने के लिये कम से कम 40% जमा रकम (पेंशन निधि) का निवेश करने की आवश्यकता होती है.
    सीआरए सिस्टम में कार्यान्वयन के लिये अभिदाता बैंक खाते और आहरण का विवरण ऐग्रिगेटर को अपलोड करने हेतु प्रदान करेगा.
    निकासी के समय रु. 1000 का मासिक पेंशन देने का प्रयास किया जायेगा, यदि 40% जमा राशि रु. 1000/- का पेंशन देने के लिये पर्याप्त न हो, तो पेंशन की पूरी संचित राशी का वार्षिकीकरण किया जायेगा.
  • 60 वर्ष से पहले निकासी
    अभिदाता को वार्षिकी खरीदने के लिये कम से कम 80% जमा रकम (पेंशन निधि) का निवेश करने की आवश्यकता होती है.
    अभिदाता शेष 20% राशि निकाल सकता है.
  • अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में आहरण
    मृत्यु की स्थिति में, पूरी संचित राशी नॉमिनी/कानूनी वारिसों को दे दी जायेगी. नॉमिनी/कानूनी वारिसों को मृत्यु प्रमाणपत्र, नॉमिनी की पहचान के प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ ऐग्रिगेटर के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे.

अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी निम्नलिखित विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है:

विकल्प 1:

नॉमिनी 100% एनपीएस अंशदान एकमुश्त रूप से प्राप्त कर सकता है.

उन्हें ऐग्रिगेटर से संपर्क करना होगा और मृत्यु प्रमाणपत्र, पहचानपत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे I

विकल्प 2:

यदि नॉमिनी को एनपीएस जारी रखना हो, तो उसे निर्धारित केवाइसी नियमों को पूरा करके खुद एनपीएस के लिये सबस्क्राइब करना होगा और ऐग्रिगेटर से संपर्क करके एनपीएस - स्वावलंबन का अभिदाता बनना होगाI

आहरण प्रपत्र एनएसडीएल-सीआरए कॉर्पोरेट वेबसाइट (https://www.npscra.proteantech.in) पर उपलब्ध हैं। अभिदाता आहरण प्रपत्र पाने के लिए npsclaimassist@nsdl.co.in या info.cra@nsdl.co.in पर ई-मेल भी भेज सकते हैं।

आहरण संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए अभिदाता info.cra@nsdl.co.in या npsclaimassist@nsdl.co.in को ई-मेल भेज सकते हैं।

नीचे दी गई तालिका आहरण अनुरोधों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रपत्र के विवरण प्रदान करती है:

आहरण अनुरोध के प्रकार

स्वावलंबन

(एनपीएस-लाइट) वर्ग

सेवानिवृत्ति 501

असामयिक निकास 502

मृत्यु 503