Implementation of the Multiple NAVs framework w.e.f. April 1, 2026, Click Here.              NPSCRA – Informational website of CRA has migrated from https://www.npscra.proteantech.in/ to https://www.npscra.proteantech.in              As per Regulatory directions, schemes of MAX Life Pension Fund Management Limited will be discontinued w.e.f. 18-04-2025              Toll Free Number - 1800 889 1030 of Atal Pension Yojana (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080)              Go Paperless: Opt for an Email Annual Transaction Statement              Protean CRA Migration: https://enps.nps-proteantech.in              Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers
Service Request

प्रत्‍येक वर्ष के 31 मार्च तक का वार्षिक खाता कि विवरणिका (ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट) को अभिदाता के पंजीकृत पते पर भेजा जाता है। साथ ही, अभिदाता यदि तदर्थ आधार पर ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट प्राप्‍त करना चाहता है तो वह सीआरए द्वारा दिए गए यूजर आईडी और आई-पिन का उपयोग कर के सीआरए सिस्‍टम में लॉग-इन कर सकता है। अभिदाता को मेन्‍यूमे जाकर ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट पर क्लिक करना होता है और प्रान प्रविष्‍ट करना होता है।

अभिदाता टॉलफ्री नंबर 1800 222 080 पर कॉल करके भी खाता विवरण प्राप्‍त कर सकता है। साथही अभिदाता ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट की एक कॉपीके लिए अपने संबंधित पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ से भी अनुरोध कर सकता हैं। इसके अतिरिक्‍त, सीआरए भी ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट की सॉफ्टकॉपी (आईवीआर/मोबाइल एप्‍पके माध्‍यमसे अनुरोध करने पर), यदि अभिदाताकी ई-मेल आईडी सीआरए सिस्‍टम में पंजीकृत है, पर भेज सकता है।

अभिदाता संबंधित नोडल कार्यालय को व्‍यक्तिगत विवरण, नामितिकरण विवरण, बैंक विवरण,आई-पिन/टी-पिन/ प्रानकार्ड को पुन: जारी करने संबंधी अनुरोध कर सकता है। अभिदाता संबंधित नोडल कार्यालय के पास लिखित अनुरोध करके फोटोग्राफ और हस्‍ताक्षर को भी अपडेट कर सकता है, नोडल कार्यालय इस अनुरोध को सीआरए-एफसी के पास भेजता है। परिवर्तन हेतु अभिदाता को निम्‍न लिखित फॉर्म जमा कराने पड़ते हैं

  • फॉर्म S2 - व्‍यक्तिगत विवरण, नामितिकरण विवरण, बैंक विवरण, आई-पिन/टी-पिन/ प्रान कार्डक ोपुन: जारीकरने के लिए
  • फॉर्म S7 –फोटोग्राफ और/ या हस्‍ताक्षर में परिवर्तन संबंधी अनुरोध के लिए

जीहां,एनपीएस से संबंधित कुछ सेवाएं ऑन-लाइन प्राप्‍त कीजा सकती हैं। ये सेवाएं निम्‍न लिखित हैं

  • पते में परिवर्तन (पत्र व्‍यवहार और स्‍थायी) : ओटीपीके माध्‍यम से आधारकार्ड आधारित प्रमाणीकरण
  • योजना वरीयता में परिवर्तन : सरकारी अभिदाता सीआरए सिस्‍टम में अपनी योजना वरीयता (केवल टीयर।। के लिए) में परिवर्तन कर सकते हैं।
  • मोबाईल नम्‍बर और ई-मेल में परिवर्तन : अभिदाता आई-पिन का उपयोग करके या मोबाईल एप्‍प के माध्‍यमसे सीआरए सिस्‍टम में सीधे लॉग-इन करके मोबाईल नम्‍बर और ई-मेल आईडी में परिवर्तन कर सकते हैं।
  • इंस्‍टेंटरी सेट आई-पिन (इंटरनेट पासवर्ड) : अभिदाता आई-पिन लॉक्‍डहो जाने/ भूलजाने पर मोबाईल नंबर या ई-मेल आई डी पर ओटीपी प्राप्‍त करके तुरंत आई-पिन रीसेट कर सकते हैं।
  • होल्डिंग स्‍टेटमेंट (एसएचओ) / ट्रांजेक्श्‍न स्‍टेटमेंट (एसओटी) ऑनलाईन देखना : अभिदाता पासवर्ड (आई-पिन) का उपयोग करके किसी भी समय किसी भी स्‍थान पर एसएचओ साथ ही साथ एसओटीको सीआरए सिस्‍टम में लॉन लाइन देख सकते हैं और वार्षिक रूपसे भेजी जानेवाली वातस्विक एसओटी का इंतजार करनेकी जरूरत नहीं होती। टी-पिन (टेलिफोन पासवर्ड) के उपयोग के जरिए सीआरए कॉलसेंटर में कॉल करके भी वर्ष वार एसओटी प्राप्‍तकी जा सकती है। एनपीएस मोबाइल एप्‍पका उपयोग करके भी एसओएच और नवीनतम अंशदानों को देखा जा सकता है।
  • ई-प्रानकार्ड देखना: सीआरए द्वारा जारी किया गया प्रान खोजाने की स्थितिमें अभिदाता सीआरए सिस्‍टम में ई-प्रान कार्ड को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और प्रिन्‍ट कर सकता है।
  • आधार से जोड़ना : अभिदाता ओटीपीके माध्‍यमसे आधार आधारित प्रमाणीकरणका उपयोग करते हुए सीआरए सिस्‍टम में लॉग इनकरके आधारको जोड़/अपडेट कर सकते हैं। ऐसे अनुरोधको संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा प्रमाणित किएजानेकी आवश्‍यकता होती है।
  • प्रानकार्ड को पुन: मुद्रित करना :ओटीपीके जरिए मोबाईल अधारित प्रमाणीकरणका उपयोग करते हुए सीआरए सिस्‍टम में लॉग-इन करके प्रानकार्डका पुन: प्रिन्‍ट प्राप्‍त करना।

अभिदाता टी-पिन के इस्‍तेमाल के जरिए सीआरए कॉल सेंटरमें कॉल करके परिवर्तन अनुरोधकी स्थितिकी जांचकर सकते हैं और परिवर्तन अनुरोधकी स्थितिकी जांचके विकल्‍प का चयन कर सकते हैं और नोडल कार्यालय द्वारा अनुरोध संसाधित करने पर सीआरए सिस्‍टम द्वारा सृजित पावती संख्‍या इनपुट कर सकते हैं। अभिदाता स्थितिकी जांचके लिए कॉलसेंटर एक्जिक्‍यूटिव से भी बात कर सकतेहैं। आईवीआर में निम्‍नलिखित विकल्‍प उपलब्‍ध हैं:

  • टी-पिन परिवर्तन
  • योजनावरीयता और होल्डिंग्‍स की जानकारी
  • परिवर्तन अनुरोधकी स्थितिकी जांच
  • जमा किए गए अंतिम अंशदान की जानकारी
  • टीयर।। के लिए अंतिम आहरण अनुरोध
  • अन्‍य सेवाएं
  • अभिदाता स्‍थानांतरणस्थितिकी जानकारी
  • कॉल सेंटर एक्जिक्‍यूटिव से बातचीत

अभिदाता अपने खाते में लॉग-इन किए बिनाभी कुछ चरणोंको अपनाकर पासवर्ड सृजित कर सकता है

  • एनपीएस खाता लॉग-इन वेलकमपेज पर जायें
  • ‘फोरगोट पासवर्ड’ लिंक पर क्लिक करे।
  • ‘इंस्‍टेंट रीसेट आई-पिन’ का चयन करें
  • न्‍यूनतम अपेक्षित विवरण जैसे प्रान, जन्‍म तिथि प्रविष्‍ट करें।
  • अपनी पसंदका नया पासवर्ड प्रविष्‍ट करें।

अभिदाताको निम्‍न लिखित मेंसे किसी एक विकल्‍प का चयन करना चाहिए :

ओटीपी सृजन : अभिदाता द्वारा इस विकल्‍पका चयन करने पर, एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को अभिदाताके पंजीकृत मोबाईल नम्‍बर/ ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। ओटीपी प्राप्‍त होनेके बाद अभिदाताको इस ओटीपीको सिस्‍टम में प्रविष्‍ट करने की आवश्‍यकता होती है।

कार्यालय के द्वारा : इस विकल्‍पके तहत, अभिदाताको पावती का प्रिंटलेना होता है और इसे प्रमाणीकरण के लिए संबंधित नोडल कार्यालयको सुपुर्द करना होता है। नोडल कार्यालय द्वारा सफलता पूर्वक प्रमाणी करण करनेके बाद, अभिदाता नये पासवर्ड (अनुरोध प्रारंभकरने के दौरान प्रदत्‍त) का उपयोग सीआरए सिस्‍टम में लॉग-इन हेतु कर सकता है।

टी-पिनको रीसेट करने के लिए, अभिदाता आईवीआर (Interactive Voice Response) का उपयोग करने हेतु सीआरए के टॉल फ्री नम्‍बर 1800-222-080 पर कॉल कर सकते हैं। उपयुक्‍त विकल्‍प का चयन करने के बाद, सिस्‍टम अभिदातासे मौजूदाटी-पिनकी सहायता से रीसेट टी-पिन करने और नए टी-पिन के बारे में पूछेगा। यदि अभिदाता टी-पिन भूल गया है तो व्‍यक्तिगत विवरणोंकी सफलता पूर्वक जांचके बाद, टी–पिन बदलने के लिए अभिदाताकी कॉल को हेल्‍पलाइन एक्‍जीक्‍यूटिव के पास ट्रांसफर किया जाएगा।

प्रानकार्ड खोजाने अथवा नष्‍ट होजाने के मामलेमें, अभिदाताको संबंधित डीडीओ के पासफॉर्म S2 भरकर जमाकरानेकी आवश्‍यकता होती है। फॉर्मकी जांच पड़ताल करने बाद, संबंधित नोडल कार्यालय सीआरए सिस्‍टममें अनुरोध को संसाधित करेगा। अनुरोधके संसाधित होने पर, एक नयाप्रानकार्ड मु्द्रित किया जाताहै और उसे अभिदाताको संवितरित करनेके लिए संबंधित नोडल कार्यालयको भेज दिया जाता है।

वैकल्पिक रूप से, अभिदाता यूजर आईडी और पासवर्डका उपयोग करे सीआरए सिस्‍टम में लॉग-इन कर सकते हैं और रीप्रिन्‍ट ऑफ प्रानकार्डके विकल्‍प का चयन कर सकते हैं। यह सुविधाके लिए शुल्‍कका भुगतान करना पड़ता है। अभिदाता सीआरए में लॉग इन करके ई-प्रान भी डाउनलोड कर सकते हैं।

टीयर।। खातेमें एक वित्‍तीय वर्षमें अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है।

टीयर।। खातेके लिए, अभिदाता किसीभी पीओपी-एसपीके पास अंशदान जमाकरा सकता है। पीओपीकी सूची सीआरएकी वेबसाइट www.npscra.proteantech.in पर उपलब्ध है। अभिदाता निकटतम पीओपी-एसपीका चयन कर सकता है।

टीयर।। खातोंके संदर्भमें, अभिदाता द्वारा पीओपी-एसपीके पास नगद/डीडी/चेक जमाकराने और उसके खातोंमें यूनिट जमा होनेके बीच एक समय अंतराल होता है जोकि प्रारंभिक पंजीकरण के समय 15 कार्य दिवसों तक तथा आगामी अंशदान के लिए 7 कार्य दिवस हो सकता है। एक बार उसके खाते में अंशदान जमाहो जाने पर, अभिदाताके पंजीकृत ई-मेलआईडी और मोबाइल नंबर पर एक ई-मेल अलर्ट साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा।/p>

एनपीएसके अंतर्गत, अभिदाता खातोंकी पहचान सीआरए द्वारा उन्‍हें आबंटित किएग एयूनिक प्रानके द्वाराकी जातीहै। प्रान सृजित हो जानेपर नोडल कार्यालय टीयर। खातेमें अंशदान जमाकर सकता है और उसे सीआरए से प्रानकिट प्राप्‍त होने का इंतजारकरने की आवश्‍यकता नहीं होतीहै। हालांकि, टीयर।। खातेको सक्रिय करने के लिए, अभिदाताको यूओएस–एस 10 फॉर्म के साथ प्रानकार्डकी एक प्रतिलिपि जमा करानेकी आवश्‍यकता होती है। ( नॉन-आईआरए अनुपालनकर्ता अभिदाता ओं को छोड़कर, जबकि टीयर।। खातोंको प्रानकार्ड के बिनाभी सक्रिय किया जा सकता है)